TRAI new Rule For MNP। मोबाइल नंबर पोर्ट करने के नियम मैं हुआ बदलाव तीन दिन दिन मैं होगा पोर्ट

मोबाइल नंबर पोर्ट करने का नया नियम

आज से यानी 16 दिसम्बर से ट्राई का नया नियम मोबाइल पोर्टेबिलिटी यानी MNP लागू हो गया है। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया के लिए पिछले सप्ताह सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। जो की आज से लागू हो गया है। इस नियम से पोर्टिंग की प्रक्रिया तेज हो गयी है। मोबाइल नंबर पोर्ट करने से कोई भी व्यक्ति बिना नंबर बदले अपने नेटवर्क ऑपरेटर को बदल सकता है। नए नियमो मैं पोर्टिंग कोड को जनरेट करने के लिए विशिष्ट UPC लाया गया है जिसमें कुछ नियम और शर्तें लागू है। इसमें वर्किंग तीन दिन मैं पोर्ट करने के आग्रह को पूरा करना होगा। और एक सर्किल से दूसरे सर्किल (यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में) पोर्ट करने की प्रक्रिया को सिर्फ 5 कार्यदिवस वर्किंग दिन मैं पूरा किया जाएगा। 
ट्राई ने साफ किया है कि कॉर्पोरेट मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट करने के नियमों और समय सीमा मैं कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नये नियम के मुताबिक एमएनपी प्रक्रिया मैं यूपीसी तभी बनेगा जब उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के योग्य और पात्र होगा। पोस्ट पैड मोबाइल नंबर कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को अपने पुराने बिल चुकाने होंगे और ऑपरेटर से सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा कम से कम 90 दिन तक मोजूदा ऑपरेटर के साथ सक्रिय होना चाहिए जिसके बाद ग्राहक का नंबर पोर्ट होगा।
लाइसेंस वाले सेवा वाले राज्य में UPC चार दिन के लिए वैध होगा इसके अलावा जम्मू कश्मीर, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय आदि सभी राज्यों मैं 30 दिन तक वैध होगा। 

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